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संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण कैसे किया जाता है?
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 के तहत अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसमें पहले एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवनहित का सृजन और अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति में पूर्ण हित का प्रावधान होता है।

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संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण कैसे किया जाता है?
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 के तहत अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसमें पहले एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवनहित का सृजन और अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति में पूर्ण हित का प्रावधान होता है।

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लिस पेंडेंस का सिद्धांत क्या है? (What is the Principle of Lis Pendens?)
स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लंबित न्यायिक विवाद में शामिल किसी संपत्ति का हस्तांतरण न हो, जिससे न्यायिक परिणामों की सुरक्षा हो और तीसरे पक्ष के अधिकारों का हस्तक्षेप न हो।

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संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत क्या अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण संभव है?
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति हस्तांतरण की अनुमति देती है। इसके तहत, संपत्ति में पूर्विक जीवन हित सृजित होना चाहिए, और अजन्मे व्यक्ति को पूर्ण हित केवल उसके जन्म के बाद ही प्राप्त होता है।