संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के तहत यदि हस्तांतरण लेनदारों को धोखा देने या उनके दावे विफल करने के उद्देश्य से किया गया हो, तो यह शून्यकरणीय होगा। सद्भावनापूर्वक और प्रतिफल के लिए किए गए हस्तांतरण इस नियम से अपवाद हैं।
परिचय
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 संपत्ति के धोखाधड़ी द्वारा हस्तांतरण की आवश्यकता से संबंधित है । यदि हस्तांतरणकर्ता के लेनदारों को पराजित या देरी करने के लिए या बाद में हस्तांतरित व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है तो हस्तांतरण संपत्ति का धोखाधड़ी द्वारा हस्तांतरण है। स्थावर सम्पत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो अन्तरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जिसे हर प्रकार विफल या देरी कराई गयी है।
धोखाधड़ी हस्तांतरण का सिद्धांत धारा 53
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 में, जो धोखाधड़ी से हस्तांतरण के सिद्धांत से संबंधित है, इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है जिसमें यह कहा गया है कि संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की प्रासंगिक धारा के अनुसार अचल है, जो लेनदारों [या वे लोग जिनके प्रति हस्तांतरणकर्ता का किसी प्रकार का दायित्व है जो कि वित्तीय प्रकृति का है] को विलंबित करने या पराजित करने के इरादे से किया जाता है, शून्यकरणीय होगा[1]।
- इस उपधारा की कोई भी बात किसी सद्भावपूर्ण सप्रतिफल परन्तु ऐसा अन्तरिती, साधिकार पक्षकार बनाये जाने की माँग नहीं कर सकता। अन्तरिती के अधिकारों का हास न करेगी।
- इस उपधारा की कोई भी बात दिवाला सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- स्थावर सम्पत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो पाश्चिक अन्तरिती को कपट वंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, ऐसे अन्तरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।
- धारा-अचल सम्पत्ति के अन्तरंण तक सीमित है। अचल सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण सप्रतिफल या प्रतिफल रहित हो सकता है।
धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण के सिद्धांत के पीछे उद्देश्य
इस धारा के प्रावधान मिथ्या या छद्म (sham) अन्तरणों पर लागू नहीं होते क्योंकि ऐसे अंन्तरणों का कोई वैध प्रभाव आशयित नहीं होता। वास्तव में ऐसे अन्तरण सम्पत्ति के अन्तरण नहीं होते[2]। ऐसे अन्तरणों में सम्पत्ति के अन्तरण का कोई आशय नहीं होता। ऐसे अन्तरण तो मुकदमें के पक्षकारों को बीच भी प्रवर्तनीय नहीं होते। ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए वाद लाने की भी आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इस धारा से परे भी चुनौती दी जा सकती है।
आवश्यक शर्तें (Essentials)-धारा के प्रावधान लागू होने के लिए निम्न शर्तों को पूरा होना आवश्यक है-
- स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण होना चाहिए,
- अन्तरण, अन्तरक के लेनदारों के दावों (हित) को विफल करने या देरी करने के आशय से किया जाना चाहिए।
- स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण (Transfer of immovable property)- जैसा पहले कहा जा चुका है यह धारा स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण तक ही सीमित है, अर्थात् तभी लागू होती है जब स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण किया गया हो। अतः यह धारा वहाँ नहीं लागू होती जहाँ एक डिक्री धारक अपनी डिक्री का अन्तरण अपने लेनदारों के दावों को विफल करने में करता है। स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण वैध होना चाहिए। जब तक कि उसे शून्य न करार दे दिया जाय। जहाँ एक सहअंशधारी अपने हिस्से का त्याग दूसरे सह अंशधारी के पक्ष में करता है वहाँ इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभित्यजन को अन्तरण नहीं माना जायेगा[3]। जब तक कि ऐसे अभित्यजन का प्रयोग लेनदारों को विफल करने के लिए एक उपाय (device) के रूप में न किया गया हो सामान्यतया समर्पण को अन्तरण नहीं माना जाता परन्तु एक जीवन हित (सम्पत्ति) के सर्पण को इस धारा के अन्तर्गत अन्तरण माना गया है। एक वक्फ विलेख जो सम्पत्ति को लेनदारों की पहुँच से बाहर रखने के एक उपाय के रूप में निष्पादित किया गया उसे एक अन्तरण माना गया जिस पर इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं।
- विफल या देरी कराने के आशय से किया गया अन्तरण (Transfer with an intent to defeat or delay)- इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई भी अन्तरण कपटपूर्ण अन्तरण की परिधि में तभी आयेगा जब वह अन्तरक के लेनदारों को विफल या देरी करने के आशय से किया गया हो[4]। इस धारा के प्रयोजन के लिए. कपट का निर्माण इस आशय से होता है जो अन्तरक के लेनदारों के दावों को विफल या देरी करता है। आशय सामान्यतया सभी लेनदारों को विफल करने का होना चाहिए किसी एक लेनदार को नहीं। लेकिन इस बात का निर्धारण एक कठिन कार्य है कि अन्तरक का आशय लेनदारों को धोखा देना या उनके दावों को विफल करना या विलम्बित करना था।
निम्नलिखित कारकों (factors) पर ध्यान देना आशय के निर्धारण में सहायक हो सकता है –
- अन्तरक द्वारा अपनी सम्पत्ति का बिना प्रतिफल के अन्तरण;
- क्या अन्तरक ऐसे अन्तरण के फलस्वरूप अपने लिये फायदा सुरक्षित रखना चाहता है;
- शीघ्रता एवं गुप्त रूप से किया गया अन्तरण;
- अन्तरक अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति बेंच देता है;
- निर्णीत ऋणी द्वारा, डिक्री पारित होने के तत्काल बाद, अन्तरण;
- जहाँ प्रतिफल पूर्ण रूप से अपर्याप्त; या
- अन्तरक और अन्तरिती का परस्पर सम्बन्धी होना आदि।
धोखाधड़ी हस्तांतरण के सिद्धांत की अनिवार्यताएं
टीपीए की धारा 53 की अनिवार्य आवश्यकताएं नीचे उल्लिखित हैं:
- संपत्ति का हस्तांतरण
- संपत्ति अचल प्रकृति की होनी चाहिए
- प्रश्नगत स्थानांतरण में देरी या असफलता की योजना या षडयंत्र को ध्यान में रखकर किया गया होगा।
- ऐसी देरी या हार का खामियाजा ऋणदाता(ओं) को भुगतना होगा
- स्थानांतरण निरस्तीकरणीय होगा
- स्थानांतरण विचारार्थ होना चाहिए
- संपत्ति का हस्तांतरण
सबसे पहली अनिवार्यता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 का स्वयं लागू होना है। यदि लेन-देन ऐसे कानून के दायरे में नहीं आता है, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। अधिनियम के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण का अर्थ है जब कोई व्यक्ति एक या अधिक लोगों को, या खुद को और एक या अधिक लोगों को संपत्ति हस्तांतरित करता है।
धोखाधड़ी हस्तांतरण के सिद्धांत के अपवाद
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के माध्यम से दो अपवादों को मान्यता दी गई है। धोखाधड़ी हस्तांतरण का सिद्धांत निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:
- जिस व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है, वह सम्पूर्ण कार्य सद्भावनापूर्वक तथा प्रतिफल के लिए करता है।
- किसी भी कानून का अनुप्रयोग जो दिवालियापन से संबंधित है और जिसे उस समय लागू किया जा रहा है।
जिस व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है वह संपूर्ण कार्य सद्भावनापूर्वक और प्रतिफल के लिए करता है। हस्तांतरिती यानी वह व्यक्ति जिसके नाम हस्तांतरण किया गया है, कानून द्वारा संरक्षित है यदि उसने संबंधित संपत्ति को पूर्ण सद्भावना से लिया है और उसके लिए उचित प्रतिफल दिया है। जब हस्तांतरिती यानी वह व्यक्ति जिसके नाम हस्तांतरण किया गया है, ने कोई संपत्ति खरीदी है, जो प्रकृति में अचल है, ऐसी मंशा रखते हुए जिसे सद्भावना माना जाता है और प्रतिफल दिया है जिसे पर्याप्त माना जाता है - लेनदार [यानी वे लोग जिनके प्रति हस्तांतरणकर्ता का किसी प्रकार का दायित्व है जो कि प्रकृति में वित्तीय है] अधिनियम की धारा 53 से सहायता नहीं ले सकते हैं या लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
विनायक बनाम कनीराम[5] के मामले में , यह पाया गया कि हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति का इरादा ऐसा नहीं था जिसे अच्छा कहा जा सके क्योंकि इरादा अपनी संपत्ति को बेचने का था जो कि प्रकृति में अचल थी और बदले में इसके लिए नकद प्राप्त करना था ताकि प्रभावी रूप से इसे उन लोगों के हाथों से दूर रखा जा सके जिनके प्रति उस पर किसी भी प्रकार की देनदारी थी जो कि प्रकृति में वित्तीय थी। अब, मामले को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए, यह भी पता चला कि संपत्ति का खरीदार धोखाधड़ी करने के उसके बुरे इरादे से अच्छी तरह वाकिफ था। न्यायालय ने, यहाँ, माना कि चूँकि संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति हस्तांतरणकर्ता के बुरे इरादे से वाकिफ था, इसलिए वह अपने ज्ञान के कारण धोखाधड़ी में भी पक्ष बन जाता है। बिक्री के लेन-देन को शून्यकरणीय माना गया, अर्थात लेन-देन को शून्य मानने या न मानने का विकल्प पीड़ित पक्ष के हाथों में छोड़ दिया गया है, जो यहाँ विलंबित या पराजित लेनदार होंगे।
कपिनी गौंडन बनाम सारंगपानी[6] के मामले में , पुरुष आबादी से संबंधित एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम ली थी जो उसकी देनदारी थी जो प्रकृति में वित्तीय थी। वह व्यक्ति चतुर था और सोचता था कि वह कानून से बड़ा है, उसने अपनी संपत्ति को उन बच्चों को हस्तांतरित कर दिया जो उसकी पहली पत्नी से विवाह से पैदा हुए थे ताकि, प्रभावी रूप से, इसे उन लोगों के हाथों से दूर रखा जा सके जिनके प्रति वह किसी भी प्रकार की देनदारी का हकदार था जो प्रकृति में वित्तीय थी।
एक से अधिक लेनदारों के मामले में
इस धारा के अन्तर्गत 'लेनदार' से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे ऋण अर्थात् एक विनिर्दिष्ट या परिनिर्धारित धनराशि देय है। शब्द लेनदार ऋणी का सहवर्ती है। इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है जिसने अपने ऋण के लिए डिक्री प्राप्त कर लिया है और वे सामान्य लेनदार भी आते हैं जिन्हें अपना दावा प्रमाणित करना है[7]।
एक लेनदार को वरीयता (Preference to a creditor)
धारा 53 इस बात की अनुमति देती है कि जहां कई लेनदार हों और ऋणी उनमें से ऋण के भुगतान के लिए एक को वरीयता (दूसरों की अपेक्षा या दूसरों की कीमत पर) दे वहां ऐसा अन्तरण अपने आप में कपटपूर्ण नहीं है। इसका कारण पैलेस, सी० वी० ने इन री मोरोन[8] नामक वाद में स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सभी लेनदारों का अधिकार अपनी सम्पूर्णता में (taken as a whole) यह है कि ऋणी की सम्पूर्ण सम्पत्ति का उपयोग उनके दावों के भुगतान याउनमें से कुछ के दावों के भुगतान में किया जाना चाहिए।
उपरोक्त कथित, पैलेस सी० बी० की टिप्पणी को प्रीवी कौंसिल ने भी मुसहर साहू बनाम लाला हकीम लाल[9] नामक बाद में अनुमोदित किया था। इस वाद में लार्ड रेनबरी ने निर्णय देते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि उन मामलों को छोड़कर जहां दिवालियापन की विधि लागू होती है, ऋणी एक लेनदार के दावे का सम्पूर्ण रूप से भुगतान कर सकता है और दूसरों को असंदत्त (unpaid) छोड़ सकता है यद्यपि इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी (ऋणी की) बाकी की सम्पत्ति, बाकी बचे लेनदारों के दावों के भुगतान के लिए अपर्याप्त हो।
मुसहर साहू बनाम लाला हकीम लाल' का वाद वरीयता के प्रश्न पर भारतवर्ष में एक अग्रनिर्णय या प्रमुख वाद (leading case) है। अतः इस वाद के प्रमुख तथ्यों को जो असाधारण या विशिष्ट हैं, जान लेना आवश्यक है।
साक्ष्य का भार (Burden of proof)
एक लेनदार के प्रतिनिधि वाद में जब हम साक्ष्य के प्रक्रम (stape) पर आते हैं तो सामान्य विधि के अन्तर्गत प्रारम्भ में साक्ष्य का भार लेनदार पर होता है जो यह साबित करे कि अन्तरक का आशय अपने लेनदारों को धोखा देना था और जब वह तथ्यों को साबित कर देता है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि ऋणी का आशय अपने लेनदारों को दावों को विफल करना या देरी करना था, तो साक्ष्य का भार ऋणी पर चला जाता है जो तथ्यों को स्पष्ट और साबित करे कि अन्तरण कपटपूर्ण नहीं था। किसी भी स्थिति में न्यायालय का निर्णय संदेह या शंका पर आधारित नहीं होना चाहिए, सम्व्यवहार कितना भी संदेहजनक या संदिग्ध क्यों न हो। निर्णय वैध आधार पर जिसे विधिक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है, आधारित होना चाहिए।
निष्कर्ष
धोखाधड़ी हस्तांतरण का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 में सन्निहित है, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति के वे सभी हस्तांतरण, जिन्हें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की संबंधित धारा के अनुसार अचल माना जाता है, जो हस्तांतरणकर्ता के लेनदारों को विलंबित करने या पराजित करने के इरादे से किए गए हैं, शून्यकरणीय होंगे।
लेन-देन को शून्य मानने या न मानने का ऐसा विकल्प पीड़ित पक्ष के हाथों में छोड़ दिया गया है, जो यहाँ विलंबित या पराजित लेनदार होंगे। हस्तांतरण के संबंध में इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं जो पर्याप्त विचार और सद्भावना के साथ हस्तांतरिती के लिए प्रभावी होते हैं[10]। लेकिन अगर हस्तांतरण किसी पूर्ण अजनबी को केवल एक उपहार है, तो सद्भावना का यह प्रश्न पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ऐसी व्यवस्था के पीछे विधायिका का उद्देश्य उस पक्ष को विकल्प देना है जिसने नुकसान उठाया है या जिसका हित प्रभावित हुआ है और दुर्भावनापूर्ण हस्तांतरण को हतोत्साहित करना है।
[1]. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Last Updated on October 30, 2024).
[2].थारू चेरू बनाम मैरी, ए० आई० आर० 1973 केरल 53.
[3].सुन्दर लाल बनाम गुरसरन, ए० आई० आर० 1938 अवध 65.
[4].सुन्दरी बनाम भोलेनाथ, ए० आई० आर० 2004 इला० 293.
[5]. एआईआर 1926 नाग। 293.
[6]. (1916) मद। डब्ल्यूएन 288.
[7].ईश्वर बनाम देवर (1903) 27 बाम्बे 146.
[8].(1887) 36 डब्लू आर 197 (इंग) डिग 12.
[9]. ए० आई० आर० 1915 पीसी 115.
[10]. संपत्ति अंतरण अधिनियम (डॉक्टर टी पी त्रिपाठी) 2011 संस्करण.